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समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, गैंगस्टर में भी हाईकोर्ट से मिली जमानत

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समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली।हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में भी उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली।जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने यह आदेश पारित किया।
इरफान के साथ उनके भाई रिजवान को भी राहत मिली है।रिजवान की याचिका भी मंजूर कर ली गई है।इरफान सोलंकी बीते दो साल से जेल की सलाखों में बंद हैं।उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी विधायकी भी समाप्त हो गई थी।कानपुर की शीशामऊ सीट से विधायक रह चुके हैं इरफान।विधानसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी को जनता ने विजयी बनाया था।अब इरफान की जेल से बाहर आने की राह साफ हो गई है। समर्थकों में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर खुशी की लहर है।सियासी गलियारों में इस फैसले की गूंज तेज हो गई है।सपा कार्यकर्ताओं ने फैसले का स्वागत किया है।जेल से रिहाई के बाद इरफान की सक्रिय राजनीति में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।26 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इस मामले में उनके भाई रिजवान सोलंकी और साथी इजरायल आटेवाला समेत कई लोगों के नाम आए।आरोप है कि इरफान ने गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए आम जनता को भयभीत किया। पुलिस ने इरफान को मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था। तब से वे लगातार जेल की सलाखों के पीछे हैं।करीब 24 महीने से इरफान महाराजगंज जेल में बंद हैं। अन्य चार आरोपी फिलहाल कानपुर जेल में निरुद्ध हैं।बीते दो साल से केस की सुनवाई हाईकोर्ट और निचली अदालत में चल रही थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान और रिजवान दोनों की जमानत मंजूर कर दी है।जमानत पर राहत मिलने से समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। सियासी हलकों में भी इस फैसले को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है।विधायक पद गंवाने के बाद उनकी पत्नी ने उपचुनाव जीता था।अब इरफान की जेल से बाहर आने की राह साफ हो चुकी है। रिहाई के बाद उनकी राजनीतिक वापसी पर निगाहें टिकी हुई हैं।

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